डीजल टैम्पों टैक्सी के परमिट का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन किये जाने को कर दिया प्रतिबंधित।
कानपुर । सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकारण ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्र शिवराजपुर एवं घाटमपुर केन्द्र से संचालित समस्त डीजल चलित टैम्पों-टैक्सी के परमिटधारकों को यह सूचित किया है कि प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डीजल चलित टैम्पों-टैक्सी को नये परमिट निर्गत किये जाने एवं अपनी आयु सीमा (पंजीयन तिथि से 15 वर्ष) पूर्ण कर चुके डीजल चलित टैम्पों-टैक्सी के परमिट का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन किये जाने को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा डीजल चलित टैम्पों-टैक्सी वाहनों पर लगाये गये उक्त प्रतिबन्ध के दृष्टिगत संभागीय परिवहन प्राधिकरण, कानपुर ने यह निर्णय लिया है कि शिवराजपुर केन्द्र एवं घाटमपुर केन्द्र के पूर्व से डीजल टैम्पों संचालकों जिनके वाहन की आयु सीमा 31 दिसम्बर, या उससे पूर्व समाप्त हो रही है उन्हें यह अवसर दिया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर डीजल चलित टैम्पों के स्थान पर ई-रिक्शा संचालन या सीएनजी चलित आटो/टेम्पो हेतु अपना प्रार्थना पत्र सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, कानपुर/सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर के सर्वाेदय नगर स्थित कार्यालय के परमिट शाखा कक्ष संख्या-14 भूतल में प्राप्त करा सकते है। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त निर्णयानुसार प्राप्त आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जायेगा एवं समय सीमा समाप्त होने पर उक्त केन्द्र शिवराजपुर एवं घाटमपुर में संचालित डीजल टैम्पों परमिटधारकों को कोई वरीयता प्रदान नहीं की जायेगी।

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