कुत्ते की मौत पर दर्ज कराई एफआईआर। धारा 429 पशु अधिनियम के तहत मामला हुआ दर्ज। - NINE ONE TIMES

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18/04/2020

कुत्ते की मौत पर दर्ज कराई एफआईआर। धारा 429 पशु अधिनियम के तहत मामला हुआ दर्ज।


कानपुर। एक परिवार से दूसरे परिवार की दुश्मनी कुछ इस प्रकार बढी कि एक बेजुबान को ही बुरी तरह पीट दिया गया, जिससे वह घायल हो गया और कुछ ही दिनो में उसकी मौत हो गयी। इतना ही नही दोषी लोगों ने इसके बाद पीडित परिवार की पुत्री पर भी हमला किया, जिसके बाद 14 अप्रैल को पुत्री वाले मामले में थाना हरबंश मोहाल में एफआईआर दर्ज  की गयी थी। वहीं इलाज के दौरान कुत्ते की मौत होने पर 16 अप्रैल को दोषियों पर एफआईआर दर्ज की गयी।

         थाना हरबंश मोहाल क्षेत्र के मकान नं0 66/82 की रहने वाली मंजू त्रिपाठी पत्नी अनूप त्रिपाठी ने बताया कि उनके ही मकान में रहने वाले जेठ के परिवार से उनका विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते आये दिन वह हम परिवारजनो को प्रताडित करने के नये-नये तरीके अपनाते है। इसी के तहत उन्होने हमारे यहां 9 वर्षो से पले जर्मन सेफर्ड कुत्ते को डंडे से पीट दिया, जिससे कुत्ते को गंभीर चोटे आयी और उसका डाक्टर द्वारा इलाज कराया जा रहा था। उसके बाद आलोक त्रिपाठी, ज्योति और रितू त्रिपाठी ने छत पर लगी हमारी पानी की टंकी को काट दिया, जब मेरी पुत्री अरूनिमा ने इसका विरोध किया तो उसे भी मारा, जिसकी हरबंश मोहाल थाने में एफआईआर भी दर्ज है। वहीं इलाज के दौरान कुत्ते की भी मौत हो गयी, जिसके बाद थाने में तहरीर दी गयी। दोषियों पर धारा 429 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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