कानपुर में ई-रिक्शा संचालन के लिए 'कलर क्यू-आर कोड' हुआ अनिवार्य
कानपुर नगर।
महत्वपूर्ण जानकारी (Quick Update):
- कार्रवाई की तारीख: 08 अप्रैल 2026 से बिना क्यू-आर कोड वाले वाहनों का होगा चालान।
- जरूरी सेंटर: शहर के 37 थानों और एसीपी यातायात कार्यालय में खुले हैं विशेष काउंटर।
- नियमों का पालन: रजिस्ट्रेशन के बाद केवल आवंटित रूट पर ही चल सकेंगे वाहन।
कानपुर की सड़कों पर ई-रिक्शा और ई-ऑटो के सुव्यवस्थित और सुरक्षित संचालन के लिए यातायात पुलिस ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब सभी ई-रिक्शा और ई-ऑटो पर कलर क्यू-आर कोड (Color QR Code) स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
8 अप्रैल से होगी सघन चेकिंग
पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह अभियान 25 फरवरी 2026 से ही शुरू किया जा चुका है। प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि 08 अप्रैल 2026 से सड़कों पर बिना क्यू-आर कोड स्टीकर और बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ कराएं रजिस्ट्रेशन, ये दस्तावेज हैं जरूरी
शहर के 37 थानों और एसीपी यातायात कार्यालय परिसर में विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं। वाहन स्वामियों को अपने वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ निकटतम सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना होगा।
रूट उल्लंघन पर भी रहेगी नज़र
यातायात पुलिस ने अपील की है कि जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन हो चुका है, वे केवल अपने निर्धारित रूट पर ही वाहन चलाएं। रूट का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


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