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18/06/2020

दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के प्रचार प्रसार के लिये कार्यालयो मे बोर्ड लगाने की मांग


चार वर्षो में एक भी रिपोर्ट दिव्यांगजन अधिनियम के नहीं हुयी दर्ज

 

 

कानपुर | राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के तत्वावधान में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का अनुपालन कराने, डी एम कार्यालय, एस एस पी कार्यालय, तहसील, विकास भवन, विकास खण्ड, सी ओ कार्यालय, सभी पुलिस थानो व सरकारी संस्थानो में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की जानकारी के लिए बोर्ड लगाने, गरीब व विकलांग व्यक्तियों को राशन की कीट उपलब्ध कराने, की मांग की गयी। जिला महासचिव राहुल कुमार ने बताया की विकलांग उत्पीडन के मामलों मे पुलिस थानो के अधिकारि दिव्यांगजन अधिनियम के अन्तर्गत रिपोर्ट नही दर्ज करते है|  इसमें उत्पीडन करने वालो के खिलाफ सजा व जुर्माना दोनो का प्रावधान है। उन्होंने बताया की पिछले चार वर्षो में उत्तर प्रदेश में एक भी एफआईआर दिव्यांगजन अधिनियम के तहत नही हुई है। आज ज्ञापन देने वालो  में राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र कुमार, जिला महासचिव राहुल कुमार  के अलावा अल्पना कुमारी, अरविन्द सिंह, अशोक कुमार, जौहर अली,पवन राने  प्रमोद मिश्रा, बंगाली शर्मा, दिनेश गुप्ता, दिलीप कुमार  आदि शामिल थे।

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