- उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के पावन पर्व को देखते हुए आगामी 3 और 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
- कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शासन के आदेशानुसार जिले के सभी सरकारी संस्थानों और बैंकों में छुट्टी का आदेश जारी किया है।
- छुट्टियों के बदले काम के दिनों को संतुलित करने के लिए कल शनिवार (28 फरवरी) को सभी सरकारी कार्यालय और कोषागार सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे।
- निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट-1881 के तहत इस बदलाव को मंजूरी दी गई है, ताकि त्यौहार के समय जनता और कर्मचारियों को असुविधा न हो।
मुख्य खबर (विस्तार से):
कानपुर/लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली के त्यौहार के अवसर पर राज्य कर्मचारियों और जनता को बड़ी राहत दी है। शासन द्वारा जारी नई विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदेश में अब 3 मार्च (मंगलवार) और 4 मार्च (बुधवार) को होली और होलिका दहन के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
शनिवार को करना होगा काम:
शासन के प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा जारी आदेश के तहत, होली की छुट्टियों के समायोजन के लिए कल 28 फरवरी (शनिवार) को प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक और कोषागार सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। यानी शनिवार की छुट्टी को निरस्त कर उसे कार्य दिवस घोषित किया गया है।
कानपुर डीएम ने जारी किया निर्देश:
कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्थानीय स्तर पर इसकी पुष्टि करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी को सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत और होली से पहले के जरूरी काम निपटाए जा सकें। इसके साथ ही 3 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली का सार्वजनिक अवकाश प्रभावी होगा।
यह आदेश प्रदेश के उन सभी सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा जो सार्वजनिक अवकाश की सूची के अंतर्गत आते हैं।


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